
धौलपुर कोर्ट का बड़ा फैसला: जानलेवा हमले के 3 दोषियों को 5-5 साल की जेल, 9 साल बाद मिला न्याय
सैंपऊ के पड़ाका गांव में लाठी-फरसे से किया था महेश पर हमला। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा और लगाया जुर्माना।
धौलपुर। धौलपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय ने करीब एक दशक पुराने जानलेवा हमले के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश संजीव मागो ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया के अनुसार, यह मामला 11 जून 2015 का है। पड़ाका गांव में महेश बघेला ने आरोपियों को अपने खेत में पशु चराने से रोका था। इसी रंजिश में आरोपियों ने उस पर लाठी और फरसे से प्राणघातक हमला किया था। विस्तृत जानकारी के लिए DLP News TV पर वीडियो रिपोर्ट देखें।
इन आरोपियों को मिली सजा
अदालत ने पड़ाका गांव निवासी रामअवतार, रामनरेश और अशोक (पुत्रगण प्रेम सिंह बघेला) को धारा 307 के तहत दोषी पाया है। जेल की सजा के साथ-साथ कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर यह साबित हुआ कि हमला इतना भीषण था कि हमलावर महेश को मृत समझकर भागे थे। धौलपुर क्राइम न्यूज़ के अन्य अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट फॉलो करें।
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