लखनऊ, 7 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों और किसानों को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है। फसल नुकसान के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार सहायता दरों में बदलाव किया गया है।
फसल नुकसान पर कितनी सहायता?
रिपोर्ट के अनुसार सिंचित फसल के नुकसान पर सहायता दर ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 प्रति हेक्टेयर और असिंचित फसल के लिए ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। बारहमासी फसलों तथा कृषि-वानिकी से संबंधित नुकसान की सहायता दर ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति हेक्टेयर बताई गई है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि हर किसान को एक समान राशि मिलेगी। सहायता फसल की श्रेणी, प्रभावित क्षेत्र, नुकसान के आकलन और लागू सरकारी मानकों के आधार पर तय होगी। अधिकतम ₹30,000 प्रति हेक्टेयर की दर सभी प्रकार की फसलों पर लागू नहीं मानी जानी चाहिए।
किसानों को क्या करना चाहिए?
प्रभावित किसानों को फसल नुकसान की सूचना स्थानीय राजस्व और कृषि विभाग के माध्यम से दर्ज करानी चाहिए। खेत का सर्वे, नुकसान का सत्यापन और पात्रता की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत होगी। सहायता के लिए आवेदन और दस्तावेजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करना बेहतर रहेगा।
सरकारी आदेश कहां देखें?
राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट पर हालिया शासनादेश उपलब्ध कराए गए हैं। किसान और प्रभावित परिवार आधिकारिक शासनादेश पेज पर आदेशों की तारीख और विवरण देख सकते हैं।
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स्रोत
Free Press Journal की रिपोर्ट | उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर अब कितनी सहायता है?
रिपोर्ट के अनुसार सहायता ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की गई है। पात्रता और प्रक्रिया संबंधित सरकारी आदेश से तय होगी।
क्या सभी किसानों को ₹30,000 प्रति हेक्टेयर मिलेंगे?
नहीं। यह दर कुछ विशेष श्रेणियों जैसे बारहमासी फसल/कृषि-वानिकी के लिए बताई गई है। अन्य फसलों की दर अलग है।
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