दो से अधिक बच्चों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी पर फिर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बेंच को भेजा मामला

नई दिल्ली, 6 नवंबर 2026। स्थानीय निकाय चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार करेगी। शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ के समक्ष भेजते हुए कहा कि बदलती जनसांख्यिकी और घटती प्रजनन दर के बीच ऐसे प्रतिबंधों के औचित्य पर दोबारा विचार जरूरी है।

2003 के फैसले पर दोबारा विचार

यह मामला 2003 के Javed बनाम State of Haryana फैसले से जुड़ा है। उस फैसले में हरियाणा पंचायती राज कानून के तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के प्रावधान को बरकरार रखा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले पर पुनर्विचार का सवाल बड़ी पीठ के पास भेजा है।

घटती प्रजनन दर को बनाया अहम आधार

अदालत के समक्ष रखे गए तर्कों में भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट का उल्लेख हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, 2003 में यह दर लगभग 3 थी, जबकि वर्तमान में करीब 1.9 बताई गई है। प्रतिस्थापन स्तर 2.1 माना जाता है। अदालत ने कहा कि जनसंख्या से जुड़ी परिस्थितियों में बदलाव के बाद पुराने प्रतिबंधों के आधार की समीक्षा होनी चाहिए।

मामला कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट?

यह याचिका महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले से जुड़ी है। उन्हें तीसरी संतान होने के आधार पर पंचायत पद से अयोग्य ठहराया गया था। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी। मामले में यह सवाल भी उठा कि परिवार के आकार के आधार पर किसी नागरिक को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से वंचित करना कितना उचित है।

क्या अभी नियम खत्म हो गया है?

फिलहाल ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि दो-बच्चे का नियम पूरे देश में समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजा है; अंतिम कानूनी स्थिति उस पीठ की सुनवाई और फैसले के बाद स्पष्ट होगी। अलग-अलग राज्यों के कानून भी अलग हो सकते हैं।

इस मामले का असर पंचायत और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े नियमों पर पड़ सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को अपने राज्य के मौजूदा कानून और निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए।

स्रोत

The Indian Express की रिपोर्ट पढ़ें।


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