SEBI ने विदेश में रहने वाले भारतीय निवेशकों के लिए KYC प्रक्रिया आसान की, 3 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम

मुंबई, 6 नवंबर 2026। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विदेश में रहने वाले पात्र व्यक्तिगत निवेशकों के लिए KYC प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। नए ढांचे के तहत पात्र गैर-निवासी भारतीयों (NRI), ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) और विदेशी नागरिकों को भारत में शारीरिक रूप से मौजूद हुए बिना डिजिटल माध्यम से KYC प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिलेगी। संशोधित नियम 3 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगे।

डिजिटल दस्तावेज जमा करने की सुविधा

नई व्यवस्था के तहत कस्टोडियन बैंक और ब्रोकर पात्र विदेशी ग्राहकों से KYC से जुड़े विवरण और सहायक दस्तावेज डिजिटल रूप में स्वीकार कर सकेंगे। इससे उन निवेशकों को सुविधा मिल सकती है जिन्हें पहले दस्तावेज सत्यापन के लिए भारत आने या अतिरिक्त औपचारिकताएं पूरी करने में परेशानी होती थी।

वीडियो के जरिए भी हो सकेगा सत्यापन

जहां आमने-सामने सत्यापन संभव नहीं होगा, वहां संबंधित मध्यस्थ वीडियो आधारित सत्यापन कर सकेंगे। संशोधित व्यवस्था में पात्र ग्राहकों के री-KYC यानी दोबारा पहचान सत्यापन को भी शामिल किया गया है। कुछ स्थितियों में SEBI-पंजीकृत अन्य मध्यस्थ या वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित संस्थाओं के KYC रिकॉर्ड पर भरोसा किया जा सकेगा।

किन निवेशकों को मिलेगा लाभ?

यह सुविधा पात्र NRI, OCI और विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। रिपोर्ट के अनुसार, FATF-अनुपालक अधिकार क्षेत्रों से जुड़े निवेशकों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया आसान होगी।

FPI नियमों में बदलाव नहीं

SEBI ने स्पष्ट किया है कि भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) के रूप में पंजीकरण चाहने वाले विदेशी नागरिकों पर FPI से संबंधित मौजूदा ढांचा लागू रहेगा। इसलिए सभी विदेशी निवेशकों के लिए नियम एक जैसे नहीं होंगे; निवेश की श्रेणी और पात्रता के आधार पर प्रक्रिया तय होगी।

निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

निवेशकों को अपने बैंक, ब्रोकर या कस्टोडियन से लागू दस्तावेजों, पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया की पुष्टि करनी चाहिए। केवल डिजिटल सुविधा शुरू होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी निवेशकों की KYC अपने-आप पूरी हो जाएगी।

स्रोत

Reuters की रिपोर्ट पढ़ें।


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