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निजी चिकित्सालयों में ईलाज के लिए आने वाले व्यक्तियों को चिरंजीवी योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करें – जिला कलक्टर

धौलपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आमजनों को प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिले में संचालित निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों में भी ईलाज हो सके इसके लिए निजी चिकित्सालयों में ईलाज के लिए आने वाले व्यक्तियों को चिरंजीवी योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्राी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार 10 लाख रूपये तक चिकित्सा बीमा एवं 5 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा सम्मिलित था, नवीन प्रावधान के तहत वित्तीय वर्ष बजट घोषणा 2023-24 में चिकित्सा बीमा की राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये एवं दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। योजना अन्तर्गत लाभार्थी प्रदेश के बाहर किसी भी चिकित्सालय में पैकेज की सीमा तक समस्त ट्रांसप्लान्ट करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में 3 निजी चिकित्सालय इस योजना में पंजीकृत है इनके अलावा जिले में 10 बैड वाले निजी चिकित्सालय भी अपना पंजीयन करा सकते है। पंजीयन कराने के लिए पीपीटी के माध्यम से निजी चिकित्सालय संचालकों को जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सालय, लैब, सोनोग्राफी सेन्टर पर आने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्ति मानसिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर रहता है अगर इस योजना से जुड़ने पर बीमार व्यक्ति को ईलाज एवं जॉच के लिए किसी भी प्रकार की राशि नही देने पर आर्थिक एवं मानसिक रूप से मजबूत रहता है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत योजना में पंजीकृत परिवारों के समस्त सदस्यों का ह्रदय, किडनी, लीवर रोग के साथ साथ अन्य कई गंभीर बीमारियों का सभी सरकारी एवं योजना में पंजीकृत निजी अस्पतालों में निशुल्क कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए पात्रा परिवार 850 रुपए सालाना राशि देकर ई मित्र पर या अपनी एसएसओ आईडी से पंजीकरण करवा सकते है। मुख्यमंत्राी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जा रहा है। योजना में पंजीयन कराने के लिए जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड नम्बर व जन आधार पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड नम्बर होना जरूरी है। योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्रा परिवार, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित दुकान, होटल, निजी विद्यालय संचालकों को मुख्यमंत्राी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। निजी चिकित्सालय एवं लैब, सोनाग्राफी सेन्टर पर आने वाले व्यक्तियों जो मुख्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत नही है उनका मोबाइल नम्बर, पते की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाये। उन्होंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है, ईलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु नही होनी चािहए इसलिए जिले के निजी चिकित्सालय संचालक अपने चिकित्सालय का पंजीकरण करवाकर उपचर के लिए आने वाले व्यक्तियों का उपचार करें। इस दौरान मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जयंतीलाल मीणा ने चिकित्सा अधिकारियों एवं विभागीय कार्मिकों को अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आमजन को जानकारी देने निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतराम मीणा, आरसीएचओ शिवकुमार सहित निजी चिकित्सालयों के संचालक उपस्थित रहे।

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