टोबेको फ्री यूथ कैंपेन:कोटपा के अंतर्गत काटे चालान, दुकानदारों से की समझाइश
धौलपुर।किसी भी शिक्षण संस्थान चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, विद्यालय हो, कोचिंग सेंटर हो या फिर महाविद्यालय, के आसपास 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का विक्रय करना कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 ए , 6 बी के अंतर्गत अवैध है। एक्ट के प्रभावी पालन तथा तंबाकू विक्रेताओं में जागरूकता हेतु बुधवार को डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ चेतराम मीणा द्वारा चालान काटने तथा समझाइश की कार्यवाही की गई। उन्होंने स्टेशन रोड, लाल बाजार, जेल रोड तथा अस्पताल रोड, संतर रोड क्षेत्र में विभिन्न पान विक्रेताओं के यहां निरीक्षण किया। इस दौरान विक्रेताओं को कोटपा एक्ट की धारा 5, 6 ए, 6 बी तथा धारा 7 की जानकारी देकर उन्हें समझाइश की गई साथ ही 22 चालान भी काटे गए। इस दौरान कई दुकानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा था उसे वहा से तत्काल हटवाया।इस दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जिला प्रकोष्ठ के संजय मित्तल, सीओ आईईसी प्रवीण अवस्थी, एफसीएलओ डॉ.महेंद्र सांखला मौजूद रहे।
डॉ. मीणा ने बताया कि प्रदेश में 31 मई से शुरू हुए टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत 60 दिवसीय कार्य योजना पर कार्य जारी है जिसके अंतर्गत युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए जन जागरूकता के साथ-साथ कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत चालान काटने की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों द्वारा भी की जा रही है।

अनुराग बघेल ( पत्रकार )
धौलपुर राजस्थान
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