ग्वालियर से जुड़े स्कूली वाहनों में बच्चों को क्षमता से अधिक बैठाने के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 5 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने बच्चों को वाहनों में असुरक्षित तरीके से ले जाने और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई।
स्कूल वाहनों में ओवरलोडिंग बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अभिभावकों को वाहन की क्षमता, परमिट, फिटनेस, चालक के दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।
प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित हो और शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की जाए।
स्रोत: अमर उजाला, ग्वालियर, 5 नवंबर 2026।
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