धौलपुर डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उ़द्यम प्रोत्साहन योजना के तहत हिना पैलेस, सैंपऊ रोड में आयोजित जिला स्तरीय शिविर में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक मितुल गोयल ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के सभी एससी एसटी वर्ग के उद्यमी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होने बताया कि योजना के बारे मे अधिक से अधिक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रचार प्रसार कर आवेदन प्राप्त कर लाभान्वित किया जाये।उन्होंने बताया कि यह योजना राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उद्यमी जागरूक रहकर पात्रता के अनुसार इस योजना का लाभ उठायें एवं आस पास के क्षेत्रों के लोगो को भी जागरूक करें। महाप्रबंधक ने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। योजना मे आवेदन करने के लिये आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हो, राजस्थान का मूल निवासी हों, 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं दिवालिया घोषित नहीं हो, केन्द्र व राज्य सरकार एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत नहीं हो, पूर्व में बैंक से डिफाल्टर नहीं रहा हो, संस्थागत आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामित्व होना आवश्यक है। इसके अलावा महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदन के लिये जनआधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ एसएसओ आईडी के माध्यम से अथवा कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र मे संपर्क कर आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि योजना मे केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों, कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों (पशुपालन, पक्षीपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी आदि) अपात्र रहेंगी।
योजना के तहत विनिर्माण उद्योग 10 करोड परियोजना लागत, सेवा उद्योग 5 करोड परियोजना लागत व व्यापार क्षेत्र मे 1 करोड की परियोजना लागत तक के प्रस्ताव सम्मलित किये गये है एवं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख रूपये जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। उन्होने बताया कि योजना के तहत 25 लाख रू की राशि पर 9़ प्रतिशत, 25 रू से 5 करोड तक की राशि पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड से 10 करोड तक की राशि के लिये 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। आवेदक को उद्योग एवं सेवा क्षेत्रा के लिये 10 प्रतिशत तथा व्यापार क्षेत्रा के लिये 15 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा कराना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा-निर्देशानुसार 10 लाख रूपये तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी। 10 लाख रूपये से अधिक के पात्र प्रोजेक्ट्स में ऋण गारंटी हेतु सिडबी द्वारा संचालित गारन्टी शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रीको औद्योगिक क्षेत्रों मे रियायती दरों पर भूखंड आवंटन भी हो सकेगा। उन्होने बताया कि कार्यशाला मे लगभग 80-90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मौके पर आवेदन पत्र तैयार कराये गये जिनको शीघ्र ही वित्तीय संस्थानों को प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी। शिविर में सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अशोक यादव, कृषि उपज मण्डी सचिव कैलाश मीना, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज एच एन हरदैनिया, राजीविका, रीको एवं बैंको के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं अपने अपने विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
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