DLP NewsTv

Real News, Real Impact

Advertisement

भार वाहनो के टैक्स जमा कराने का समय 15 मार्च 2023 तक

भार वाहनो के स्वामियो को वार्षिक टैक्स जमा कराने के लिए 15 मार्च तक का समय है। 15 मार्च के बाद परिवहन विभाग सख्ती करेगा, फिर टैक्स के साथ जुर्माना राशि भी चुकानी होगी। टैक्स जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च है। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीना ने बताया कि 15 मार्च रात्रि से टैक्स जमा नही कराने वाले वाहनो पर शिंकजा कसा जायेगा तथा ऐसे वाहनो के खिलाफ 15 मार्च 2023 के पश्चात् सघन चैकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जायेगी। वाहनो को सीज कर टैक्स और जुर्माना राशि भी वसूली जायेगी। जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर मे भार वाहनो के कर जमा कराने हेतु अतिरिक्त कैश काउन्टर खोले गये है। उक्त काउन्टरो पर शनिवार व रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाशो के दिन कार्यालय समय पश्चात् तक भी भार वाहनो का कर जमा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि समस्त भार वाहन स्वामी अपने भार वाहनो का अग्रिम टैक्त पैनल्टी एवं प्रशमन राशि से बचने के लिए 15 मार्च तक आवश्यक रूप से जमा करावे। उन्होंने बताया कि लगभग 1540 भार वाहनो का पिछले कुछ वर्षो का कर भी बकाया है। राज्य सरकार 31 दिसंबर 2022 से पूर्व के बकाया करो को 15 मार्च तक जमा कराये जाने पर पेनल्टी आदि मे छूट का प्रावधान किया है, साथ ही खनिज विभाग द्वारा जारी ई रवन्ना के ओवरलोड माल भरने के 31 जनवरी 2023 तक जारी किये गये चालानो की जुर्माना राशि को 25 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक कम किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *