आगरा में 30 नवंबर तक धारा 163 लागू, सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए प्रशासन का आदेश
आगरा जिला प्रशासन ने 1 से 30 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

आगरा, 3 नवंबर 2026। सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आगरा जिला प्रशासन ने नवंबर महीने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार आदेश 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
धारा 163 के तहत सक्षम प्रशासनिक अधिकारी परिस्थितियों के आधार पर ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं, जिनका उद्देश्य संभावित अव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा या शांति भंग होने की आशंका को रोकना होता है। आदेश के उल्लंघन पर लागू कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।
आयोजन या जुलूस से पहले आधिकारिक आदेश देखें
नागरिकों, आयोजकों और संस्थाओं को किसी जुलूस, सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम या अन्य आयोजन से पहले जिला प्रशासन की ओर से जारी मूल आदेश और उसमें दी गई शर्तें पढ़नी चाहिए। किसी सामान्य सोशल मीडिया संदेश के आधार पर यह न मानें कि हर प्रकार की सभा पर समान प्रतिबंध है; वास्तविक दायरा आदेश की भाषा और उसमें दिए गए अपवादों से तय होगा।
प्रशासन की ओर से आदेश की प्रति और किसी संशोधन की जानकारी आधिकारिक माध्यमों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी आयोजन की अनुमति या शर्तों को लेकर संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस कार्यालय से पुष्टि करना उचित रहेगा।
स्रोत: अमर उजाला, 3 नवंबर 2026।
कवर नोट: आगरा में पुलिस बैरिकेडिंग का प्रतीकात्मक/फाइल फोटो; यह निषेधाज्ञा के वास्तविक आदेश की तस्वीर नहीं है।
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