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आई आर मॉडयूल से होगा निर्धारित समय सीमा में प्रकरण का निस्तारण : सुनीता मीणा

आई आर मॉडयूल से होगा निर्धारित समय सीमा में प्रकरण का निस्तारण : सुनीता मीणा

आई आर मॉडयूल से होगा निर्धारित समय सीमा में प्रकरण का निस्तारण : सुनीता मीणा

धौलपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) धौलपुर सुनीता मीणा की अध्यक्षता मे श्रम विभाग और जन साहस संस्था धौलपुर के द्वारा आईआर मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया गया। श्रम कल्याण अधिकारी रघुवीर मीणा ने बताया कि आईआर मॉड्यूल 01/04/2023 LDMS पोर्टल पर लागू कर दिया गया है। जिसमें मजदूर के वेतन से संबंधित और औद्योगिक सम्बन्धी परिवाद ई-मित्र और व्यक्तिगत SSO Id द्वारा आनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा और श्रम कल्याण अधिकारी रघुवीर मीणा जी ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन होने के बाद परिवाद का निर्धारित समय सीमा के अंदर शिकायत का निस्तारण किया जाएगा जिसमें मजदूर को अपने वेतन संबंधी समस्याओं के दस्ताबेज पर उपलोड करने होंगे मजदूर अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत आईआर मॉड्यूल पर दर्ज करवा सकता है जिसमें समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महोदय (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सुनीता मीणा जी ने बताया कि पहले मजदूर अपना परिवाद लिखित आवेदन द्वारा प्रस्तुत करते थे जिसका निस्तारण होने में थोड़ा समय लग जाता था पर अब आई आर मॉडयूल पर आवेदन ऑनलाइन हो सकेगा जिससे समय की बचत और निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के प्रकरण का निस्तारण किया जा सकेगा। श्रम विभाग के कार्मिक संजीव गुप्ता द्वारा श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और मजदूर कार्ड के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया समझाई गई। जन‌ साहस संस्था के जिला समन्वयक नरेंद्र कुमार श्रम विभाग की संचालित योजना व मजदूरों के लेबर कार्ड को लेकर श्रम कल्याण अधिकारी रघुवीर मीणा से बात की और मजदूरों से मीणा ने कहा कि श्रम विभाग कार्यालय पर आकर अपना वेरिफिकेशन करवाएं और लेबर कार्ड का लाभ व योजनाओं का लाभ ले सकें इस प्रशिक्षण में ई-मित्र संचालक, सीएससी संचालक और परिवादी मजदूर और जन साहस संस्था का समस्त स्टाफ मौजूद रहे

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