
Officers should work seriously under the campaign saying no to child marriage- Sunita Meena
बाल विवाह को कहे ना अभियान के तहत गंभीरता से कार्य करें अधिकारी- सुनीता मीणा
धौलपुर। सुनीता मीणा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) धौलपुर के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व प्रयत्न संस्था धौलपुर के द्वारा मूविंग अहेड़ परियोजना के अन्तर्गत जर्मनी कॉरपनेशन एवं के. के. एस. के सहयोग से मीटिंग हॉल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर में विशेष किशोर पुलिस इकाई में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारीगणों एवं बाल संरक्षण से संबंधित विभागों के साथ एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा ने अपने उद्बोधन में बताया कि बाल विवाह में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 382/2013 में अक्टूबर, 2017 में पारित आदेश में नाबालिग पत्नी के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा को बलात्कार माना है। इस संबंध में विवाहित नाबालिग पत्नी द्वारा विवाह होने के 01 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। किसी पति द्वारा नाबालिग पत्नी के साथ धारा 375 में वर्णित यौन सम्बन्ध स्थापित करता है, तो इसे बलात्कार का अपराध माना जायेगा। ऐसे प्रकरण में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संषोधित अधिनियम, 2019 अर्थात पोक्सों एक्ट में मामला दर्ज किया जावेंगा। बाल विवाह के प्रकरणों में नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेष करने का निर्देष प्रदान किये गये। राजकीय एवं गैर राजकीय एजेन्सियों में ठेकेदारों से बाल श्रम नहीं करवाने का लिया जायेगा शपथ पत्र लिया जायेगा। मैरिज गार्डन में बाल श्रम लिप्त पाये जाने पर होगी कानूनी कार्यवाही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बाल संरक्षण विशेषज्ञ/प्रयत्न संस्था के एड़वोकेसी ऑफिसर राकेष कुमार तिवाड़ी ने अपने प्रेजेन्टेशन में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु राजस्थान स्ट्टी चिल्ड्रन नीति, 2022 जारी की गई है। ताकि कोई भी अनाथ, बेघर, बेसहरा बच्चों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से पूर्ण पुनर्वास किया जावें। दुनिया भर में कोरोना वैश्वीक महामारी के बाद बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ोत्तरी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षो में 8.4 मिलियन बाल श्रमिकों की वृद्वि हुई है। 5-11 आयु वर्ग के 28ः प्रतिषत, 12-14 आयु वर्ग के 35ः प्रतिशत,15-18 आयु वर्ग के 37ः प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर है। जोकि संभावित बाल श्रमिक या बाल श्रमिक की श्रेणी में आते है। बाल श्रम के मामले में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को पसंद किया जाता है। वहीं अध्ययन में पाया गया है कि पिछले 10 वर्षो में बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों में 290 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 में देष में बच्चों से दुष्कर्म के 8541 मामले थे और वर्ष 2021 तक बढ़कर बच्चों से दुष्कर्म के मामलों की संख्या 83,348 हो गये है। बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं 95ः प्रतिशत मामलों यह पाया गया है कि बच्चे जिन पर भरोसा करते है, उन्होंने की बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है। देष की धीमी न्याय व्यवस्था के कारण 64ः प्रतिशत मामलो में पीड़िताओं अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेषक विश्व देव पाण्ड़े ने बताया कि आज के परिवेश में जिस तरह से सोशल मीड़िया बच्चों के माइंड में प्रवेश कर चुका है। वह बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करता है। नाबालिक बच्चे बिना मोबाईल रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जिसका परिणाम बच्चों की आंखे खराब हो रही है और मानसिक तनाव झेल रहे है। बच्चों के स्वाभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है और बच्चे बिना वजह गुस्सा करने लगते है। सोशल मीड़िया के कारण बच्चे अपराध की और रूजान बढ़ रहे है। जोकि बच्चे के भविष्य और माता-पिता के लिए खतरा है। आमजन से अपील करता हूॅ कि नाबालिग बच्चों को जितना हो सके सोषल मीड़िया व मोबाईल से दूर रखे। कानून से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। बाल कल्याण समिति में अधिकतर मामले प्रेम प्रसंग में फसकर पलायन किये हुए बच्चों के आते है। हमारे सामने बच्चों से की काउंसलिंग करके चुनौतियों का हम सब मिलकर डटकर मुकाबला करे। कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त संतलाल लक्कड़, मानव तस्करी विरोधी यूनिट के प्रभारी भंवर सिंह, योगेन्द्र सिंह, जिले समस्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एएओ संजय सिंह,स्टेनो विनीत गोयल, क. लिपिक सुरेन्द्र सिंह, प्रयत्न संस्था की परियोजना अधिकारी श्रीमती रजनी जैन, सहायक परियोजना अधिकारी रीना त्यागी, चाईल्ड लाईन के समन्वयक सरनाम सिंह, वी.पी.सिंह, ए ए ओ मांगीलाल आर्य, संजीव गुप्ता आदि लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

| Local News | Social Issues | Political News | Sports Highlights | Trending Topics | Entertainment News | Jobs Updates | Government Notification & News




