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Legal News | Wednesday, March 18, 2026
रिश्ते के मामा सहित दो दोषियों को आजीवन कारावास; अदालत ने लगाया 2.80 लाख रुपये का जुर्माना।
फ़िरोज़बाद। थाना नारखी क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) करुणा सिंह की अदालत ने दोनों दोषियों को मरते दम तक जेल में रहने (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार, 29 जनवरी को जब मां खेत पर गई हुई थी, तब 15 और 16 वर्षीय दो बहनें अपने छोटे भाई-बहनों के साथ घर पर थीं। इसी दौरान दूर का रिश्तेदार शेरा (निवासी इटावा) अपने साथी शेर सिंह (निवासी शाहजहांपुर) के साथ मिलकर उन्हें बहला-फुसलाकर ले गया और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बहनों को बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा था।
विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पुख्ता मानते हुए शेरा और शेर सिंह को दोषी करार दिया। सजा के साथ ही दोनों पर कुल 2.80 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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