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धौलपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 9 साल पुराने जानलेवा हमले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास

धौलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 9 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश संजीव मागो का बड़ा फैसला।

धौलपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 9 साल पुराने जानलेवा हमले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास

खेत की रंजिश में घर में घुसकर की थी फायरिंग; जारौली गांव के 6 आरोपियों को न्यायाधीश संजीव मागो ने सुनाई उम्रकैद की सजा।

धौलपुर। धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने करीब 9 साल पुराने हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा से दंडित किया है।

लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 30 मार्च 2017 को कौलारी थाना क्षेत्र के जारौली गांव में रंजिश के चलते जितेंद्र सिंह के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ था। हथियारों से लैस हमलावरों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और बीच-बचाव करने आए बिजेंद्र और नवीन पर फायरिंग कर दी। अधिक जानकारी और ताज़ा अपडेट्स के लिए DLP News TV पर बने रहें।

कोर्ट का सख्त फैसला: प्रत्येक दोषी पर अर्थदंड

न्यायाधीश संजीव मागो ने बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए भागीरथ, भूरा उर्फ भूरी सिंह, प्रदीप, रामभरोसी, टीकम सिंह और राम प्रकाश को दोषी पाया। कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्रकैद के साथ-साथ 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि फायरिंग के दौरान गोली बिजेंद्र के पेट और नवीन के सीने में लगी थी। हमलावर उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस की प्रभावी पैरवी और गवाहों के बयानों के आधार पर आज न्याय की जीत हुई है। धौलपुर जुडिशरी न्यूज़ से जुड़ी अन्य खबरें हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

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