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छह साल पुराने जानलेवा मारपीट मामले में दोषी को 5 साल की सजा, जिला एवं सेशन कोर्ट धौलपुर का फैसला

छह साल पुराने जानलेवा मारपीट मामले में दोषी को 5 साल की सजा, जिला एवं सेशन कोर्ट धौलपुर का फैसला

छह साल पुराने जानलेवा मारपीट मामले में दोषी को 5 साल की सजा, जिला एवं सेशन कोर्ट धौलपुर का फैसला

Dholpur News: धौलपुर जिला एवं सेशन कोर्ट ने लगभग छह साल पुराने जानलेवा मारपीट के एक मामले में दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह जानकारी जिला एवं सेशन कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने दी।

🔹 वर्ष 2019 की है घटना

लोक अभियोजक के अनुसार यह मामला 26 दिसंबर 2019 का है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में गढ़ी करीलपुर निवासी सिरनाम उर्फ सिन्नाम पुत्र दिमान सिंह ठाकुर ने जानलेवा मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था।

🔹 खेत पर रखवाली के दौरान हुआ विवाद

दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 26 दिसंबर की रात करीब 9 बजे सिरनाम अपने खेतों पर जानवरों से फसलों की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान गायों का एक झुंड पड़ोसी कल्ली उर्फ कल्याण सिंह के खेतों की ओर चला गया।

इस बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोप है कि कल्ली उर्फ कल्याण सिंह ने सिरनाम पर लाठी से जानलेवा हमला कर दिया।

🔹 कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन कोर्ट धौलपुर के न्यायाधीश संजीव मांगो ने कल्ली उर्फ कल्याण सिंह पुत्र हेत सिंह ठाकुर, निवासी गढ़ी करील, थाना राजाखेड़ा को दोषी पाया।

कोर्ट ने आरोपी को पांच साल के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

🔹 जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

🔹 जानलेवा हमले से संबंधित कानून

जानलेवा हमले से जुड़े मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। इससे संबंधित विधिक जानकारी भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहां देखें


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