केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म प्रमाणन के लिए आवेदन करने वाले निर्माताओं और निर्देशकों के वास्ते नई एडवाइजरी जारी की है। 2 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अधूरी फिल्में परीक्षण के लिए स्वीकार नहीं की जाएंगी और पहले से घोषित रिलीज तारीख के आधार पर प्रमाणन प्रक्रिया तेज नहीं की जाएगी।
एडवाइजरी के अनुसार, फिल्म की अंतिम प्रति सभी जरूरी हिस्सों के साथ पूरी होनी चाहिए। इसमें अंतिम ग्राफिक्स, बैकग्राउंड स्कोर, साउंड मिक्स और थिएटर प्रदर्शन के लिए जरूरी accessibility features भी शामिल हैं। अधूरी सामग्री या placeholder graphics के साथ जमा आवेदन को गैर-अनुपालन मानकर लौटाया या अस्वीकार किया जा सकता है।
फिल्म के शीर्षक पर भी स्पष्टता
CBFC ने यह भी कहा है कि प्रचार में घोषित फिल्म का शीर्षक प्रमाणन पूरा होने तक अंतिम या स्वीकृत नहीं माना जाएगा। जांच प्रक्रिया के दौरान जरूरत पड़ने पर शीर्षक में बदलाव का सुझाव दिया जा सकता है।
बोर्ड के मुताबिक, निर्माता द्वारा पहले से बताई गई रिलीज तारीख प्रमाणन प्रक्रिया की निर्धारित समय-सीमा को नहीं बदलती। निर्माताओं को रिलीज कार्यक्रम तय करते समय प्रमाणन के लिए पर्याप्त समय रखना चाहिए।
यह एडवाइजरी Cinematograph Act, 1952 और Cinematograph (Certification) Rules, 2024 के तहत आवेदन करने वालों पर लागू होती है। विस्तृत रिपोर्ट: द इंडियन एक्सप्रेस।
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